राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA)

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राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान: इस आर्टिकल के माध्यम से हम राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान क्या है, इसके लक्ष्य क्या हैं,तथा इसके उद्देश्य क्या हैं।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की दृष्टि (Vision)

माध्यमिक शिक्षा की दृष्टि या Vision 14 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के सभी युवाओं के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा उपलब्ध कराना तथा सुलभ और सस्ती बनाना है।

इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित लक्ष्य प्राप्त किए गए हैं:

  • उचित दूरी के भीतर एक माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रदान करना।
  • माध्यमिक विद्यालयों के लिए 5 किलोमीटर और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए 7-10 किलोमीटर दूरी का निर्धारण।
  • 2017 तक माध्यमिक शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित की जाये।
  • 2020 तक सार्वभौमिक अवधारण सुनिश्चित करें।
  • विशेष संदर्भों के साथ माध्यमिक शिक्षा तक निम्न सभी की पहुंच निर्धारित हो:
    • शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग,
    • ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली बच्चियां और विकलांग बच्चे,
    • अन्य हाशिए पर रहने वाली श्रेणियां जैसे – एससी (SC), एसटी (ST), ओबीसी (OBC) और शैक्षिक रूप से पिछड़ा अल्पसंख्यक (EBM)।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की दृष्टि (Vision) के लक्ष्य

माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण (यूएसई) की चुनौती का सामना करने के लिए; माध्यमिक शिक्षा के वैचारिक डिजाइन में एक आदर्श बदलाव की आवश्यकता है।

इस संबंध में मार्गदर्शक सिद्धांत निम्न हैं-

  • सार्वभौमिक पहुंच, समानता, सामाजिक न्याय,
  • प्रासंगिकता और विकास,
  • पाठ्यचर्या और संरचनात्मक पहलू,
  • इक्विटी या निष्पक्षता की ओर कदम।

यदि इन मूल्यों को प्रणाली में स्थापित किया जाता है; तो गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों सहित सभी प्रकार के स्कूल भी विशेषाधिकार प्राप्त समाज के बच्चों और गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के बच्चों के लिए; पर्याप्त नामांकन सुनिश्चित करके माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण (यूएसई) में योगदान देंगे।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के उद्देश्य

RMSA के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं-

  • यह सुनिश्चित करना कि सभी माध्यमिक विद्यालयों में उचित नियामक तंत्र से वित्तीय सहायता के माध्यम से; निर्धारित मानकों के अनुसार भौतिक सुविधाएं, कर्मचारी और आपूर्ति हो।
  • निकटस्थ स्थान जैसे, 5 किलोमीटर के भीतर माध्यमिक विद्यालय; और 7-10 किलोमीटर के भीतर उच्च माध्यमिक विद्यालय के माध्यम से मानदंडों के अनुसार सभी युवाओं के लिए माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच में सुधार करना।
  • मुक्त विद्यालयी शिक्षा सहित स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर कुशल और सुरक्षित परिवहन व्यवस्था/आवासीय सुविधाएं।
  • पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में इन नियमों में ढील दी जा सकती है; अधिमानतः ऐसे क्षेत्रों में आवासीय विद्यालय स्थापित किए जा सकते हैं।
  • यह सुनिश्चित करना कि कोई भी बच्चा लिंग, सामाजिक-आर्थिक, विकलांगता और अन्य बाधाओं के कारण; संतोषजनक गुणवत्ता वाली माध्यमिक शिक्षा से वंचित न रहे।
  • माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना जिसके परिणामस्वरूप बौद्धिक, सामाजिक और सांस्कृतिक शिक्षा में वृद्धि हुई है।
  • यह सुनिश्चित करना कि माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले सभी छात्र अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त करें।

RMSA के तहत निम्नलिखित घटकों को शामिल किया गया है:-

भौतिक अवसंरचना अनावर्ती (Non-Recurring)

भौतिक अवसंरचना में निम्नलिखित घातक शामिल हैं-

1. क्लासरूम/अतिरिक्त क्लासरूम: क्लास रूम- छात्र अनुपात: 1:40, न्यूनतम अनुपात: 1:25, क्लास रूम का आकार: राज्य के मानदंड के अनुसार।

एक माध्यमिक विद्यालय में कम से कम दो अतिरिक्त कक्षाएँ बनाई जानी चाहिए। एक उन्नत उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम से कम चार अतिरिक्त कक्षाएँ, कक्षा IX और X के लिए प्रत्येक में दो खंड बनाए जाने चाहिए। सामुदायिक योगदान के तत्वों को शामिल करना चाहिए।

अनुदान केवल उन्हीं विद्यालयों के लिए उपलब्ध होगा, जिनके निर्माण की अपनी लागत के मौजूदा भवन हैं, जिनमें फर्नीचर, फिक्स्चर, फिटिंग, सर्कुलेशन एरिया (बरामदा) आदि शामिल होंगे।

2. विज्ञान प्रयोगशाला: एक एकीकृत विज्ञान प्रयोगशाला- भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान और गणित के लिए। कमरे का आकार: राज्य के मानक के अनुसार।

सामुदायिक योगदान के तत्वों को शामिल करना चाहिए। अनुदान केवल उन्हीं विद्यालयों के लिए उपलब्ध होगा जिनके पास अपने स्वयं के भवन निर्माण की लागत में फर्नीचर, जुड़नार, फिटिंग, संचलन क्षेत्र (बरामदा) आदि शामिल होंगे।

3. लैब उपकरण: शैक्षणिक गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए शुरू में भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित के लिए आवश्यक उपकरण की आवश्यकता होगी।

4. प्रधानाध्यापक/प्राचार्य कक्ष: प्राचार्य के लिए एक कमरा। बैठक कक्ष के लिए भी कमरे का उपयोग किया जाएगा। राज्य सरकार के अनुसार कमरे का आकार पर्याप्त होना चाहिए।

बैठकें आयोजित करने के मानदंड। सामुदायिक योगदान के तत्वों को शामिल करना चाहिए। अनुदान केवल उन्हीं विद्यालयों के लिए उपलब्ध होगा, जिनके स्वयं के भवन विद्यमान हैं।

निर्माण की लागत में फर्नीचर, फिक्स्चर, फिटिंग, सर्कुलेशन एरिया (बरामदा), आदि शामिल होंगे।

5. कार्यालय कक्ष: राज्य सरकार के अनुसार पर्याप्त आकार का एक कमरा। कार्यालय के कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए मानदंड। सामुदायिक योगदान के तत्वों को शामिल करना चाहिए।

अनुदान केवल उन्हीं विद्यालयों के लिए उपलब्ध होगा, जिनके स्वयं के भवन विद्यमान हैं। निर्माण की लागत में फर्नीचर, फिक्स्चर, फिटिंग, सर्कुलेशन एरिया (बरामदा), आदि शामिल होंगे।

6. कम्प्यूटर कक्ष/प्रयोगशाला: कमरे का आकार: राज्य के मानक के अनुसार। सामुदायिक योगदान के तत्वों को शामिल करना चाहिए।

अनुदान केवल उन्हीं विद्यालयों के लिए उपलब्ध होगा, जिनके स्वयं के भवन विद्यमान हैं। निर्माण की लागत में फर्नीचर, फिक्स्चर, फिटिंग, सर्कुलेशन एरिया (बरामदा), आदि शामिल होंगे।

7. गर्ल्स एक्टिविटी रूम: राज्य सरकार के अनुसार पर्याप्त आकार का एक कमरा। आदर्श सामुदायिक योगदान के तत्वों को शामिल करना चाहिए। अनुदान केवल उन्हीं विद्यालयों के लिए उपलब्ध होगा, जिनके स्वयं के भवन विद्यमान हैं।

निर्माण की लागत में फिक्स्चर, फिटिंग, सर्कुलेशन एरिया बरामदा) आदि शामिल होंगे।

8. पुस्तकालय: पुस्तकालय की स्थापना एवं संचालन राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार की नोडल एजेंसी राजा राम मोहन राय पुस्तकालय संस्थापन द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार पर्याप्त आकार के कमरे में किया जायेगा।

भारत के सार्वजनिक पुस्तकालय सेवाओं और प्रणालियों का समर्थन करने के लिए। सामुदायिक योगदान के तत्वों को शामिल करना चाहिए। अनुदान केवल उन्हीं विद्यालयों के लिए उपलब्ध होगा, जिनके स्वयं के भवन विद्यमान हैं।

निर्माण की लागत में फर्नीचर, अलमीरा, रैक, जुड़नार, फिटिंग, सर्कुलेशन एरिया (बरामदा), आदि शामिल होंगे। पुस्तकालय में किताबें और फर्नीचर आदि उपलब्ध कराने के लिए समुदाय से संपर्क किया जाना चाहिए।

9. शौचालय और पीने के पानी की सुविधा: लड़कों, लड़कियों, कर्मचारियों और शिक्षकों और अलग-अलग बच्चों के लिए अलग-अलग प्रत्येक स्कूल में शौचालय ब्लॉक की आवश्यक संख्या।

प्रत्येक विद्यालय में पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था। प्रत्येक विद्यालय आदि में जल निकासी की समुचित व्यवस्था।

10. कला/शिल्प/संस्कृति प्रयोगशाला: कक्षा का आकार: राज्य के मानदंड के अनुसार। सामुदायिक योगदान के तत्वों को शामिल करना चाहिए। अनुदान केवल उन्हीं विद्यालयों के लिए उपलब्ध होगा, जिनके स्वयं के भवन विद्यमान हैं।

निर्माण की लागत में फर्नीचर/उपकरण/उपकरण, फिक्स्चर, फिटिंग, सर्कुलेशन एरिया (बरामदा) आदि शामिल होंगे।

11. फर्नीचर और फिक्स्चर: जहां तक ​​संभव हो, मौजूदा फर्नीचर की मरम्मत की जानी चाहिए। कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों और अन्य के लिए वास्तविक आवश्यकताओं की गणना राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित फर्नीचर के अनुमोदित पैमानों के आधार पर की जाएगी।

उचित प्रक्रिया और/या कमी के माध्यम से निंदा के मामले में, निम्नलिखित के लिए फर्नीचर की खरीद रुपये की सीमा के अधीन होगी। 1.00 लाख प्रति स्कूल। प्रधान कक्ष। कार्यालय और शिक्षक कक्ष। उपयोगिता और मितव्ययिता के लिए उचित सम्मान का भुगतान किया जाना चाहिए।

विलासिता की वस्तुओं की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। स्कूलों में फर्नीचर उपलब्ध कराने के लिए समुदाय से संपर्क किया जाएगा; खरीद, यदि कोई हो, राज्य के स्वामित्व वाले लघु-स्तरीय उद्योगों या एनएसआईसी के माध्यम से की जाएगी।

12. बाउंड्री वॉल: यदि पहले से निर्मित नहीं है तो राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निर्माण करने की आवश्यकता है; समुदाय, पंचायती राज संस्थाएं, एमपी एलएडी, एमएलए एलएडी, निजी क्षेत्र चारदीवारी के निर्माण और रखरखाव में योगदान दे सकते हैं।

स्कूलों में सामाजिक वानिकी विकसित करने के लिए पर्यावरण एवं वन विभाग से संपर्क किया जा सकता है।

14. खेल के मैदान का विकास, यदि स्कूल में उपलब्ध हो: जिन स्कूलों में खेल के मैदान नहीं हैं, वे पड़ोस के स्कूलों में खेल के मैदानों का उपयोग करेंगे या सामुदायिक खेल का मैदान समुदाय, पीआरआई, एमपी एलएडी, एमएलए एलएडी भी विकास और रखरखाव में योगदान दे सकते हैं।

युवा मामले और खेल मंत्रालय से भी संपर्क किया जाएगा। लागत रु.10,000/- प्रति स्कूल से अधिक नहीं होगी।

15. मरम्मत और नवीनीकरण: मरम्मत और नवीनीकरण मुख्य रूप से समुदाय या निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से किया जाएगा। राज्य सरकारों द्वारा अनुमोदित अनुमानों के आधार पर विशेष परिस्थितियों में निम्नलिखित अनुदानों पर विचार किया जा सकता है; मेजर के मामले में – व्यय की एकमुश्त कुल राशि रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

स्कूल में दो वर्गों के मामले में प्रति स्कूल 2.00 लाख और रु। स्कूल में चार वर्गों के मामले में प्रति स्कूल 4.00 लाख। अवयस्क के मामले में – व्यय की कुल राशि रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

25, 000/- एक वर्ष में। निम्नलिखित मरम्मत कार्य किए जा सकते हैं, स्कूल भवन • शौचालय • टैंक • खेल का मैदान • परिसर • संरक्षण सेवाएं • विद्युत फिटिंग स्वच्छता और अन्य फिटिंग • फर्नीचर और जुड़नार, आदि।

भवनों की मरम्मत और रखरखाव पर होने वाले व्यय को 33% की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। सिविल कार्यों के लिए सीमा। अनुदान केवल उन्हीं विद्यालयों के लिए उपलब्ध होगा, जिनके स्वयं के भवन विद्यमान हैं।

16. प्रयोगशाला उपकरणों की मरम्मत/प्रतिस्थापन: कक्षा IX-X के लिए विज्ञान प्रयोगशाला। प्रयोगशाला उपकरणों को बदलना और/या मरम्मत करना। उपभोज्य/रसायन आदि की खरीद। प्रयोगशालाओं का रखरखाव।

17. पुस्तकों, पत्रिकाओं, समाचार पत्रों आदि की खरीद: केवीएस द्वारा अनुशंसित पुस्तकों की सूची (या) राज्य सरकारों द्वारा अनुशंसित सूची (या) रुपये के संदर्भ में पुस्तकों की खरीद। 10,000 प्रति वर्ष या वास्तविक व्यय, जो भी कम हो।

शिक्षकों के लिए पाठ्य पुस्तकें और संदर्भ पुस्तकें भी शामिल की जानी चाहिए। (या) सरकार की नोडल एजेंसी राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार।

भारत के सार्वजनिक पुस्तकालय सेवाओं और प्रणालियों का समर्थन करने के लिए।

18. प्रयोगशाला उपभोज्य वस्तुओं की खरीद: विज्ञान और गणित से संबंधित कोई अन्य गतिविधि। रुपये का वार्षिक अनुदान। 25,000/- प्रति स्कूल प्रति वर्ष या वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार।

19. अध्ययन पर्यटन/भ्रमण यात्राएं: राज्य सरकार, समुदाय/माता-पिता/निजी क्षेत्र प्रायोजित या योगदान कर सकते हैं। विद्यालयों द्वारा प्रत्येक वर्ष अध्ययन भ्रमण का आयोजन किया जाना चाहिए। इच्छुक छात्रों को भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए।

छात्रों, विशेषकर लड़कियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त उपाय किए जाने चाहिए।

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